महिला एवं बाल विकास विभाग कवर्धा (कबीरधाम) में 8 पदों पर निकली सीधी भर्ती 2023
Mahila Bal Vikas Vibhag kawardha 8 Post Direct Vacancy Out 2023
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम (कवर्धा) जिला में मिशन शक्ति अंतर्गत् जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (District Hub for Empowernment of Women) हेतु संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी हुआ है जिसमे भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत् महिलाओं के सुरक्षा एवं बचाव हेतु एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति' की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी आने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन जिला स्तर पर जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र (District Hub for Empowernment of Women) के द्वारा किया जाना है।
जिले में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र, हब (District Hub for Empowernment of Women) हेतु 08 पद एकमुश्त / संविदा वेतन पदों के सृजन की एवं चयन की कार्यवाही किया जाना है।
जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र के पद पूर्ति हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार है :-
1..मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार जिले के हब हेतु 08 पद का प्रावधान रखा गया है।
2. पदों का सृजन केवल योजना अवधि तक होगा एवं उक्त पद योजना समाप्ति उपरांत स्वमेव समाप्त हो जाएंगें।
• संविदा वेतन भुगतान केवल योजना की राशि अंतर्गत् किया जाएगा पृथक से राशि की मांग नही की जावेगी ।
जिला स्तरीय हब में पदों की स्वीकृति, संख्या, निर्धारित एकमुश्त वेतन, चयन के मापदंड, वेतन भत्ते, अन्य सुविधाएं, चयन हेतु अर्हता, मापदंड एवं शर्ते, आयु सीमा नियुक्ति की प्रक्रिया तथा अन्य बिंदुओं का विवरण निम्नानुसार है:-
पद एवं वेतन की जानकारी
जिला स्तरीय (DHEW) हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव:-
**शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जाएगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रुप से प्राप्त होना चाहिए । **
आयु सीमा:-
जिला मिशन समन्वयक तथा जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2023 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरुप छूट की पात्रता होगी किंतु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नही होगी।
शेष अन्य सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2023 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरुप आयु की छूट की पात्रता होगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।
आयु के सत्यापन / समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 08 वीं, 10वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा
निवासी :-
1. जिला मिशन समन्वयक तथा जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नही है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को इन पदों हेतु 02 पद बोनस अंक दिया जाएगा।
2. शेष पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य किए जावेगें ।
जाति प्रमाण पत्रः-
1. आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण- पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
2.कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा / होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु.50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
3.उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति / पत्नी जीवित हो, पात्र नही होगा / होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
आवेदन पत्र निर्धारित प्रारुप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी / स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित /सत्यापित होना चाहिए।
अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।
अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेगें । निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा।
लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र मे पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
लिफाफे के उपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रुप से अंकित होना चाहिए ।
उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगें तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यु एवं कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नही दी जावेगी ।
आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि तक स्वीकार किए जाएंगें ।
कौशल परीक्षा / वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता / अन्य भत्ता देय नही होगा ।
योजना के अंतर्गत् एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगें तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होगें ।
नियुक्ति प्रक्रिया :-
जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र हब (DHEW) हेतु स्वीकृत पदो के लिये नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्टर होंगें। भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा । आवेदनो के मुल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे गये है-
वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का वेटेज देते हुए अधिकतम 60
अंक |
न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिए जाएगें, अधिकतम 18 अंक ।
छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 02 बोनस अंक दिए जाएंगें ।
उपरोक्त तीनो बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।
वॉक इन इंटरव्यु / कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेगें। जिन पदों पर दोनो रखा जाना है वहां दोनो में 10-10 अंक होगें ।
अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी ।
नियुक्ति की अवधि :-
इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा / एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/ नियुक्त किया जाएगा तथा तद्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा / सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताए भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला - कबीरधाम (छ0ग0) में निर्धारित तिथि दिनांक 25.10.2023 दिन बुधवार को कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जावेगा। आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जावेगा ।
टीप:- 1. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन फार्म हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कबीरधाम के सूचना पटल एवं वेब साइड www.kawardha.gov.in पर अपलोड किया गया
है ।
2. मिशन शक्ति अंतर्गत जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र हेतु आवश्यक संविदा पदों के चयन हेतु जारी नियम एवं शर्तो में संशोधन होने की स्थिति में जिले की वेबसाईड www.kawardha.gov.in पर अपलोड किया जावेगा ।

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